। गोमती जिले के किला की निवासी महिला अपने पति के साथ 20 नवंबर 2021 को करीब आठ किलोमीटर दूर पटियाचेरी में एक धार्मिक कार्यक्रम में गई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ”करीब आधी रात को जब वे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तब युवकों के एक समूह ने उनका पीछा किया
अगरतला। त्रिपुरा में गोमती दायर की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार के मामले में पांच लोगों को मुकदमा कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच. चक्रवर्ती ने जघन्य अपराध के लिए सोमवार को ताजुल इस्लाम, सद्दाम हुसैन, रब्बन अली, सईमन अली और दुधु मिया पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये सभी सिपाहीजाला जिले के सोनमुरा के निवासी हैं। गोमती जिले के किला की निवासी महिला अपने पति के साथ 20 नवंबर 2021 को करीब आठ किलोमीटर दूर पटियाचेरी में एक धार्मिक कार्यक्रम में गई थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ”करीब आधी रात को जब वे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तब युवकों के एक समूह ने उनका पीछा किया और उनका वाहन टकरा गया। दोनों सड़क पर गिर गए और विशिष्ट स्थिति का लाभ उठाया। वे महिला को जबरन जंगल में ले गए और वहां उसका सामूहिक बलात्कार किया।”
उन्होंने बताया कि अगले दिन सुबह महिला बदहवास हालत में अलर्ट पर पहुंच गई और उसे गोमती जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के तीन दिन बाद महिला ने नाम दर्ज किया। अपराध शाखा ने मामले की जांच की और पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जिसके बाद मामले में तत्काल कार्रवाई की गई। विशेष लोक अभियोजक पलटू दास ने कहा, ”सुनवाई के बाद अदालत ने पांच महिलाओं पर बलात्कार का आरोप लगाया और उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें सश्रम मुकदमे की सजा सुनाई गई।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।