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इस खबर में पढ़े आने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर रायपुर कलेक्टर ने लाउडस्पीकर पर लगाए प्रतिबन्ध

लाउडस्पीकर बैन : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्कूल और इलेक्शन की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जिले के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर ग्रे ने अधिकारियों के साथ गलतियां की हैं जिनमें से एक निर्णय की रात लिया गया है 10 सुबह से 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबन्ध दिया जाएगा।

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कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 के तहत लाउडस्पीकर बजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायपुर कलेक्टर ने इसका आवेदन रायपुर नगर निगम सीमा के अंदर बजने वाले सभी लाउडस्पीकरों पर रात 10 सुबह से 6 बजे तक प्रतिबंधित है। बिना इजाजत अगर कोई ऐसा करता पाया गया, तो पुलिस-प्रशासन जांच के बाद तुरंत कार्रवाई करेगा। पुलिस-प्रशासन के पास लगातार इस बात की शिकायत आ रही थी कि बिना अनुमति के कार्यक्रमों में तेज आवाज में देर रात तक लाउडस्पीकर बजाते हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ-साथ बुजुर्ग और रोधक रोब हो रहे हैं। अभी विडियो का सीजन है, तो शादी-बारात में भी देर रात तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है।

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इस वजह से कलेक्टर ने सख्ती करते हुए लाउडस्पीकर के उपयोग पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाते हुए, तो इसे ज़ब्त करने के साथ ही इसे मानने वालों पर कार्रवाई होगी। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजने की जांच के लिए जोन विज पुलिस, प्रशासन और निगम अधिकारियों की टीम बना दी गई है। यह टीम अपने-अपने क्षेत्र में लाउडस्पीकर के उपयोग की जांच करेगी। गुरुवार को इसे लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर ग्रे ने मीटिंग ली और कई दिशा-निर्देश जारी किए।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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