नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गूगल (Google) को टैगड़ा झटका दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने एनसीएलएटी के इंतजाम के क्रम में हस्तक्षेप करने से स्पष्टतौर पर इनकार कर दिया है। इसलिए ही नहीं बल्कि गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और 31 मार्च तक केस का फैसला करने को कहा।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकार (NCLAT) के आदेश का पालन करने के लिए Google India (Google India) को एक सप्ताह का समय दिया, जिसमें कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी रोकथाम के लिए भारत के मार्केटिंग आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने का 10% जाम करने का निर्देश दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश का पालन करने के लिए Google इंडिया को एक सप्ताह का समय दिया, जिसमें कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया गया था। pic.twitter.com/SfTxRKUMFa
– एएनआई (@ANI) जनवरी 19, 2023
गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि हम कल के जजमेंट के विवरण की समीक्षा कर रहे हैं। जो इंतजाम राहत तक सीमित है हम और अपील के गुण-दोष तय नहीं करते। हम अपने उपयोगकर्ता और साथी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आगे की राह में सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे, हमारी अपील के समानांतर।