
अनुष्का शर्मा
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार फिल्मी नहीं बल्कि कानूनी है। अनुष्का ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012 और 2016 में एक्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई की थी और उन्हें कुछ टैक्स जाम करने के लिए नोटिस जारी किया था। अब अनुष्का ने नोटिस को ही चुनौती दी है। उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेल्स डिपार्टमेंट को जवाब देने को कहा है। 6 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई हो रही है। वहीं, कोर्ट ने सेल टैक्स विभाग को 3 हफ्ते में याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है।
अनुष्का ने सेल्स को लेकर अपना पक्ष रखा
बता दें कि टैक्स विभाग ने मांग की थी कि अनुष्का शर्मा 5% टैक्स जमा करें। उन्होंने तर्क दिया कि अभिनेत्री ने कई उत्पादों का प्रचार किया है और एंकरिंग शो में एंकरिंग की लेकिन अनुष्का उसी टैक्स को नहीं चाहती हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि इन कार्यक्रमों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यथार्थ कलाकार प्रदर्शन किया था। अनुष्का ने अपनी याचिका में इस बात पर भी जोर दिया कि वीडियो का कॉपीराइट हमेशा निर्माता के पास रहता है, वहीं उनका असली मालिक होता है और उन मामलों में कलाकार का कोई रोल नहीं रहता।
अनुष्का ने याचिका में कहा है कि वे किसी भी उत्पाद के प्रचार या समारोह में अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता या कार्यक्रम के प्रबंधकों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार की हठधर्मिता रखते हैं। जबकि कार्य करने वाले अधिकारियों ने बिक्री कर फिल्म पर नहीं बल्कि उत्पादों का प्रचार किया और पुरस्कार समारोह में लंगर डाला। एक्ट्रेस ने अपील में कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उन्होंने अपना परफॉर्मिंग राइट्स वीजा दे दिया है।
पहले भी दायर की थी याचिका, कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इस मामले में पहले भी अनुष्का शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी लेकिन तब कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने कभी टैक्स कंसल्टेंट के जरिए याचिका दायर करने के मामले को नहीं सुना है और न ही देखा है। कोर्ट के फटकार के बाद अभिनेत्री ने वकील के माध्यम से दायर याचिकाओं को वापस ले लिया है और खुद की नई याचिका दायर की है। उस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होने वाली है।
सेल्स टैक्ट डिपार्टमेंट ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपये पर 1.2 करोड़ रुपये वैज सेल्स टैक्स, जबकि साल 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये सेल्स टैक्स तय किया है।
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