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एएनआई
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, कार्य एस.ए. नजीर और कॉमरेड पी.एस. नरसिम्हा ने वकील प्रशांत भूषण की ओर से मामले का उल्लेख करने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर रिएक्टर हटाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, कार्य एस.ए. नजीर और कॉमरेड पी.एस. नरसिम्हा ने वकील प्रशांत भूषण की ओर से मामले का उल्लेख करने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया। वकील भूषण ने कहा कि हलद्वानी में पांच हजार से अधिक मकानों को आवेदन जाने का मामला उस मामले के समान है जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई है।
शीर्ष अदालत ने मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई पर सहमति जताई। इससे पहले हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बन्धु है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी में बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर बांधकर बनाए गए ढांचों को गिराने के आदेश दिए थे।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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