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यूनेस्को कांग्रेस के कार्यकर्ता की शिकायत पर अनुब्रत मंडल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 323 (स्वेच्छा से क्षति पहुंचाना), धारा-325 (गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा-307 (हत्या का प्रयास) के अधीन मामला दर्ज किया गया था। कार्यकर्ता पर अनुब्रत मंडल ने कथित तौर पर हमला किया था।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला अदालत में स्थित अदालत ने आरोपी कांग्रेसी नेता अनुब्रत मंडल को हत्या की याचिका मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। अनुब्रत मंडल को इस साल अगस्त में स्टेट स्टैच्यू ब्यूरो (सीबीआई बैंक) ने नौकरी पेशा लोगों के तस्कर मामले में गिरफ्तार किया था। यूनेस्को कांग्रेस के कार्यकर्ता की शिकायत पर अनुब्रत मंडल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 323 (स्वेच्छा से क्षति पहुंचाना), धारा-325 (गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा-307 (हत्या का प्रयास) के अधीन मामला दर्ज किया गया था। कार्यकर्ता पर अनुब्रत मंडल ने कथित तौर पर हमला किया था।
दुबराजपुर स्थित सब डिवीजन कोर्ट के अनुब्रत मंडल को पुलिस ने सात दिन की पुलिस हिरासत अवधि पूरी होने के बाद पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद डे ने कहा, ”जांच पुलिस ने हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मामलों की डायरी और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद उन्हें जमानत दे दी।” सरकार की ओर से मैंने जमानत का विरोध किया।”
उल्लेखनीय है कि शिबठाकुर मंडल ने पुलिस से शिकायत की थी कि बीरभूम के कांग्रेसी अध्यक्ष ने छह महीने पहले उन्हें गला दबा कर मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामला 19 दिसंबर को अदालत से मंडल की पेशी वारंट जारी करने का अनुरोध किया क्योंकि वह आसन सोल जेल में हिरासत में थीं। हमलों के इस मामले के समय पर सवाल उठाया गया क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली की अदालत के आदेश पर अनुब्रत को फोटोशॉप मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय राजधानी ले जाने की तैयारी कर रहा था। हमले के मामले में जमानत मिलने के बाद अनुब्रत मंडल को वापस आसनसोल जेल ले जाया गया, जहां वह झटके तस्कर मामले में जीत गए। जमानत मिलने के बाद नेता ने कहा, ”जो भी हो मैं उसके लिए तैयार हूं।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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