छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत में 2582 लंबित प्रकरणों का सफल निराकरण

UNITED NEWS OF ASIA. परस साहू, बालोद । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नई दिल्ली) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बिलासपुर) के निर्देशानुसार आज बालोद जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत के माध्यम से कुल लंबित 2670 प्रकरणों में से 2582 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।

लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह समझौता के माध्यम से निराकृत किया गया। पक्षकारों की उपस्थिति भौतिक और वर्चुअल दोनों माध्यमों से सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त, स्पेशल सिटिंग के माध्यम से पेटी ऑफेंस से संबंधित प्रकरण भी निराकृत किए गए।

इस आयोजन में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन किया। जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के प्रधान न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न के निर्देशन में कुल 11 खंडपीठों का गठन किया गया।

लोक अदालत में कुल 46996 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 43946 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में लंबित सिविल और दांडिक प्रकरण, प्री-लिटिगेशन के बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल और राजस्व न्यायालयों के मामले शामिल थे। इस अदालत में कुल ₹4,52,72,124 की राशि का अवार्ड पारित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान, आपसी सहमति और सुलह समझौता करने वाले पक्षकारों को प्रोत्साहन स्वरूप पौधा वितरण किया गया। इसके साथ ही जिला न्यायालय परिसर में आए पक्षकारों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। बालोद बाजार द्वारा स्टॉल लगाकर सामग्री का प्रचार-प्रसार किया गया और इंटर्नशीप कर रहे विधि छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण भी किया गया।

 


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