छत्तीसगढ़

रायपुर: पुरानी विवाद में जानलेवा हमला, दोनों पक्षों के 5 आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, रायपुर । थाना डी.डी.नगर क्षेत्र में पुरानी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई जानलेवा मारपीट में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति के हैं।

घटना का विवरण:
दिनांक 11.09.2025 को शाम लगभग 07:00 से 07:30 बजे के बीच प्रार्थी वैभव रंगी अपनी क्रेटा कार (सीजी-04 एलएस-70738) में अपने दोस्त मोहम्मद अमान और आकाश ठाकुर के साथ गोल चौक, सुंदर नगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वासुदेव हास्पिटल के पास, रोहणीपुरम तालाब के पास, शाहरूख भंडार अपनी एक्टिवा में आया और राजिक नागा, गौरव हेपट, शुभम मिश्रा सहित अन्य भी वहां मौजूद हो गए।

दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद को लेकर गालियाँ और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद हॉकी स्टिक और नुकीली वस्तुओं से मारपीट की गई, जिससे दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आईं।

पुलिस कार्यवाही:
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट एवं थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने घटना में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी की। इस कार्रवाई में निम्नलिखित आरोपी गिरफ्तार किए गए:

प्रथम पक्ष के आरोपी:

  1. शुभम मिश्रा, पिता मेजेश मिश्रा, उम्र 29 वर्ष, निवासी आनंद विहार, जागृति स्कूल के पीछे, भाठागांव, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर।

  2. आयुष अग्रवाल, पिता स्व. जयंत अग्रवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी युनीहोम कॉलोनी, मकान नम्बर ए-229, भाठागांव, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर।

द्वितीय पक्ष के आरोपी:

  1. ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे, पिता राजीव दुबे, उम्र 25 वर्ष, निवासी मोतीलाल नगर, थाना सरस्वती नगर, रायपुर। (थाना डी.डी.नगर का हिस्ट्रीशीटर, जिनके विरुद्ध एक दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं)

  2. आकाश उर्फ ऋषभ ठाकुर, पिता राजेश सिंह ठाकुर, उम्र 26 वर्ष, निवासी भीम नगर, शिव मंदिर के पास, सुंदर नगर, थाना डी.डी.नगर, रायपुर।

  3. वैभव सिंह रंगी उर्फ हैप्पी रंगी, पिता जितेन्द्र रंगी, उम्र 25 वर्ष, निवासी वीआईपी चौक, सुंदर नगर, रायपुर।

अन्य जानकारी:
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी पतासाजी कर गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

कानूनी कार्रवाई:
दोनों पक्षों के खिलाफ थाना डी.डी.नगर में क्रमांक 409/25 धारा 296, 109(1), 3(5) बीएनएस एवं क्रमांक 410/25 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

संयुक्त टीम:
यह कार्रवाई एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट और थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में की गई।

 


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