छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन: सरगुजा में 19 प्रतिष्ठानों पर 3.10 लाख रुपए का अर्थदण्ड

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 3 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सुरक्षा अधिकारियों ने इन प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लिए और राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक और मिथ्याछाप पाए जाने पर विवेचना और सुनवाई के बाद सभी 19 फर्मों को अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया उनमें प्रमुख हैं:

  • शिवम डेली नीड्स, न्यू बस स्टैण्ड, अंबिकापुर

  • नवीन किराना स्टोर, एमजी रोड, अंबिकापुर

  • मोनिका केरकेट्टा, ग्राम सिलसिला

  • आनन्द किराना स्टोर, महामाया रोड, अंबिकापुर

  • शीतल रेस्टोरेंट, लखनपुर, एसबी बाजार

  • पंचशील स्वीट्स, देवीगंज रोड, अंबिकापुर

  • बीकानेर नमकीन भण्डार, अंबिकापुर

  • आयुषी स्वीट्स, गांधी नगर, अंबिकापुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 


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