छत्तीसगढ़

कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गांजा सप्लायर तक पहुँची गिरफ्त, NDPS प्रकरण में धारा 29 जोड़ी गई

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम । कबीरधाम पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उड़ीसा निवासी गांजा सप्लायर को गिरफ्तार किया है। थाना चिल्फी में दर्ज NDPS प्रकरण में यह गिरफ्तारी सप्लाई नेटवर्क तक पहुँचने में पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

पहले 10 किलो गांजा जब्ती का मामला

थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 28/25 धारा 20(बी)(ii)(बी) NDPS एक्ट के तहत पूर्व में आरोपियों सोनू उर्फ सूरज सिंह ठाकुर, राहुल ठाकुर, अमर खरे और अंकित पटेल से दो स्कूटी के माध्यम से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजकर मामले की एंड-टू-एंड विवेचना शुरू की गई।

सप्लायर का खुलासा और गिरफ्तारी

पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने यह गांजा उड़ीसा निवासी सोनू चतुर्वेदी पिता लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी (उम्र 32 वर्ष), ग्राम खपराखोल, जिला बलांगीर से खरीदा था।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल व पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई। लगातार निगरानी और गुप्त अनुसंधान के बाद 23 अगस्त को सोनू चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया।

धारा 29 NDPS एक्ट जोड़ी गई

आरोपी की भूमिका आपराधिक षड्यंत्र में पाई जाने पर प्रकरण में धारा 29 NDPS एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस का कड़ा संदेश

कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, पुलिस उनके सप्लाई नेटवर्क की हर कड़ी को तोड़ेगी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाएगी।
“अब केवल वाहक ही नहीं, बल्कि छिपे हुए सप्लायर और मास्टरमाइंड भी पुलिस के रडार पर हैं – और गिरफ्तारी तय है।”

 


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