
UNITED NEWS OF ASIA. अभिषेक नामदेव, डोंगरगढ़/राजानंदगाव | सोशल मीडिया पर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी अश्लील सामग्री का प्रसार करने वाले एक आरोपी को डोंगरगढ़ पुलिस ने साइबर यूनिट की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद हमीद गौरी, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 19, कचहरी चौक, डोंगरगढ़ के रूप में हुई है।
यह कार्रवाई भारत सरकार की साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन यूनिट (CCPWC) के अलर्ट पर की गई, जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा ट्रेस कर संबंधित सूचना थाना डोंगरगढ़ को भेजी गई थी।
व्हाट्सएप बना था अपराध का ज़रिया
जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी अपने व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से नाबालिग बच्चों और महिलाओं से संबंधित अश्लील वीडियो एवं चित्र साझा कर रहा था। इस गंभीर साइबर अपराध को लेकर आईटी एक्ट की धारा 67(B) और पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध क्रमांक 254/2024 दर्ज कर लिया गया है।
गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी फरार चल रहा था, परंतु डोंगरगढ़ पुलिस की तकनीकी निगरानी और सक्रिय कार्रवाई के चलते उसे 1 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
क्या कहता है कानून?
आईटी एक्ट की धारा 67(B) और पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत नाबालिगों से संबंधित अश्लील सामग्री का निर्माण, प्रसारण या संग्रहण एक गंभीर दंडनीय अपराध है।
ऐसे मामलों में दोषियों को कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।
पुलिस की अपील — “सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें”
डोंगरगढ़ पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बिना जांचे-परखे कोई भी आपत्तिजनक सामग्री शेयर न करें। यदि ऐसा कोई वीडियो, फोटो या संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या साइबर सेल को सूचना दें।
यह केस न केवल एक डिजिटल अपराध के विरुद्ध सफल कार्रवाई का उदाहर
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