कोंडागांवछत्तीसगढ़

शेड्यूल-एच दवाओं में दस्तावेजी अनियमितता बप्पी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोंडागांव । जिले में औषधि नियंत्रण और चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य नियंत्रक के आदेश और कलेक्टर कोंडागांव के निर्देश पर औषधि निरीक्षक सुखचौन सिंह धुर्वे द्वारा कोंडागांव ब्लॉक के बप्पी मेडिकल स्टोर, किबईबालेगा का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान शेड्यूल-एच और अन्य नियंत्रित दवाओं की खरीदी-बिक्री के दस्तावेजों की गहन जांच की गई। इस जांच में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के उल्लंघन की पुष्टि हुई। दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद फर्म संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने बप्पी मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।

निरीक्षण की प्रमुख बातें:

  • शेड्यूल-एच दवाओं की बिना दस्तावेज विक्रय

  • खरीदी-बिक्री रजिस्टर का अनुचित संधारण

  • बिना पर्ची दवा विक्रय की आशंका

औषधि निरीक्षक  धुर्वे ने बताया कि औषधि नियंत्रण अभियान लगातार जारी है और संदिग्ध दवाओं के नमूने रायपुर स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स को निर्देशित किया है कि वे:

  • सभी दवाइयों के दस्तावेज नियमानुसार संधारित करें

  • केवल प्रमाणित और मानक दवाओं की बिक्री करें

  • शेड्यूल-एच, शेड्यूल-एक्स, नार्कोटिक व एमटीपी किट जैसी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही बेचें

सख्त चेतावनी:

औषधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियमों की अवहेलना करने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि जनता को सुरक्षित, प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकें।

स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति प्रशासन की सजगता जनहित में एक सराहनीय कदम है।

 


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