
UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मीडियेशन एंड काउंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (MCPC), नई दिल्ली के निर्देशानुसार “मध्यस्थता राष्ट्र के लिए” अभियान के अंतर्गत जिला न्यायालय बेमेतरा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा ने की।
इस बैठक में जिले के न्यायाधीशगण, मध्यस्थता अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं समस्त थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्रता से सुलझाना तथा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।
90 दिवसीय विशेष अभियान
प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया कि यह अभियान 1 जुलाई 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें तालुका न्यायालय, जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय स्तर पर लंबित प्रकरणों को मध्यस्थता से निराकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप कार्य किया जाएगा।
अधिकारियों को दिए गए दिशा-निर्देश
मध्यस्थता अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए।
थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि संबंधित पक्षकारों को समय सीमा के भीतर नोटिस की तामीली कराई जाए।
ग्राम कोटवारों की मदद से अभियान का ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार करने पर भी बल दिया गया।
किशोर न्याय से जुड़ी महत्वपूर्ण हिदायत
प्रधान जिला न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि तीन वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में संलिप्त किशोरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज न की जाए। ऐसे मामलों में अलग से इस्तगासा (प्रार्थना पत्र) प्रस्तुत किया जाएगा। थाना प्रभारियों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में बेमेतरा जिले के समस्त न्यायाधीशगण, पुलिस अधीक्षक, मध्यस्थता अधिकारी, एवं थाना प्रभारीगण उपस्थित रहे। सभी ने अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग एवं समन्वय का भरोसा दिलाया।
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