UNITED NEWS OF ASIA. रीजवान मेमन, धमतरी | सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने तेज रफ्तार बाइक से बस को खतरनाक तरीके से रोकने वाले युवक पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और मोटर यान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की है। एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर यह त्वरित कार्यवाही की गई।
वायरल वीडियो में मनीष ट्रेवल्स की बस को एक बाइक सवार युवक बार-बार ओवरटेक कर रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया। यह खतरनाक स्टंट न केवल यात्री बस के यात्रियों के लिए डर का कारण बना, बल्कि आमजन की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा बन गया। इस पर संज्ञान लेते हुए एसपी सूरज सिंह परिहार ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
आरोपी की पहचान
अर्जुनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साहिब बेग पिता रसीद बेग, उम्र 19 वर्ष, निवासी जालमपुर, थाना सिटी कोतवाली, जिला धमतरी को चिन्हित किया। आरोपी के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था, न वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, और वह बिना हेलमेट के लापरवाही से वाहन चला रहा था।

कानूनी धाराएँ जिनके तहत कार्यवाही हुई:
🔹 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
धारा 170: भय एवं असुविधा की स्थिति उत्पन्न करना
धारा 126: लोक सुरक्षा हेतु रोकथामात्मक कार्यवाही
धारा 135(3): आदेशों का उल्लंघन

🔹 मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicle Act)
धारा 3/181: बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना
धारा 184: खतरनाक तरीके से वाहन संचालन
धारा 194(घ): बिना हेलमेट वाहन चलाना
धारा 50(2)/177: बिना पंजीयन नंबर वाहन चलाना
इन धाराओं के तहत आरोपी पर प्रतिबंधात्मक और चलानी कार्यवाही की गई है।
पुलिस की अपील:
धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहन चलाते समय सभी वैध दस्तावेज रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या लापरवाही पर भविष्य में भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फुटेज या क्लिप का संदर्भ मिलने पर टीवी/डिजिटल चैनलों पर इस रिपोर्ट को विजुअल्स के साथ और मजबूत किया जा सकता है।