
UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोंडागांव। बाल श्रम के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए जिले में संचालित मजीशा एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल से 5 नाबालिग बालिकाओं को कार्यस्थल से रेस्क्यू किया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देश पर श्रम विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
सूचना प्राप्त होने पर टीम द्वारा मिल पर छापा मार कार्रवाई की गई, जहाँ ये बालिकाएं कार्यरत पाई गईं। यह स्पष्ट रूप से बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम तथा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का उल्लंघन था।
बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष किया गया प्रस्तुत
कार्रवाई के दौरान रेस्क्यू की गई सभी नाबालिग बालिकाओं को तत्काल बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ उनकी काउंसलिंग एवं पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
अभियोजन और दंडात्मक कार्यवाही
इस मामले में संबंधित संस्थान के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। न्यायालय द्वारा 03 संस्थानों पर ₹95,000 का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में धारा 12 के तहत बाल श्रम निषेध सूचना का प्रदर्शन न करने के कारण 26 अन्य संस्थानों के विरुद्ध भी अभियोजन प्रस्तुत किया गया है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। भविष्य में ऐसे मामलों में कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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