
UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोण्डागांव ।जिले में कृषि उपज मक्का के अवैध परिवहन पर मंडी समिति कोण्डागांव ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग वाहनों को जब्त किया है। मंडी सचिव सुरेश कुमार सिंह के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल ने यह कार्रवाई की, जिसमें कुल 500-500 बोरा मक्का से भरे दो ट्रक बिना वैध दस्तावेजों के पकड़े गए। मंडी अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यापारियों से ₹1,02,080 का जुर्माना वसूल किया गया।
कैसे हुई कार्रवाई
मंडी निरीक्षण दल द्वारा 17 जून को ग्राम अनतपुर और बड़े घोड़सोंड़ा में वाहनों की सघन जांच के दौरान पाया गया कि:
ग्राम कोन्नापुर तजादूर निवासी राजकुमार मक्का की खेप लेकर वाहन क्रमांक TN05 AA 8098 से अनतपुर की ओर परिवहन कर रहा था।
दूसरी ओर, प्रिया ट्रेडर्स के नाम पर मक्का से भरा वाहन क्रमांक OD02 AV 7510 बड़े घोड़सोंड़ा से बिना दस्तावेज ले जाया जा रहा था।
दोनों ही मामलों में कोई वैध मंडी पास, परमिट या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई
दोनों वाहनों को मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के अंतर्गत जब्त कर थाना अनतपुर की पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। इसके बाद धारा 19(4) के तहत निर्धारित शुल्क के पांच गुना जुर्माने के साथ मंडी फीस, कृषक कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क और धारा 53 के तहत प्रशमन शुल्क लगाया गया।
अब तक के आंकड़े
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक मंडी समिति द्वारा 07 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनमें:
कुल अनुमानित बोरे: 2737
कुल वजन: 1642.20 क्विंटल
कुल बाजार मूल्य: ₹35,37,780
सभी मामलों में मंडी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
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