
UNITED NEWS OF ASIA. हितेश पाण्डेय, जांजगीर-चाम्पा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पारदर्शिता और व्यवस्था के साथ संपन्न करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। परंतु इस प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की लापरवाही और अनियमितता सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला बम्हनीडीह विकासखंड से सामने आया है, जहां के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) एम.डी. दीवान को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बीईओ दीवान पर युक्तियुक्तकरण के लिए तैयार की गई वरीयता सूची में गंभीर त्रुटियाँ और लापरवाही बरतने का आरोप है। जांच में पाया गया कि उन्होंने विकासखंड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन और वरीयता निर्धारण में अनियमितता बरती, जिससे काउंसलिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई।
इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, संयुक्त संचालक कार्यालय ने तत्काल प्रभाव से दीवान को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय बिलासपुर स्थित कार्यालय नियत किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, यह मामला यह भी दर्शाता है कि सरकार की मंशा भले ही स्पष्ट हो, लेकिन जमीनी स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।
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