
UNITED NEWS OF ASIA. कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत दोन्द्ररो गांव में पिछले वर्ष सामने आई एक सनसनीखेज वारदात में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। शादी नहीं कराने की नाराजगी में पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी बेटे अशोक कुमार केवट (30 वर्ष) को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने सुनाया। आरोपी अशोक ने 16 जून 2024 को अपने पिता दिलहरण केवट (55 वर्ष) की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था।
हत्या की पृष्ठभूमि
जांच में सामने आया कि अशोक अपने पिता के साथ रहता था और घरेलू जिम्मेदारियां निभाता था। उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और वे अलग रहते थे। अशोक भी शादी करना चाहता था, लेकिन पिता द्वारा इस दिशा में कोई पहल न करने से वह मानसिक रूप से आक्रोशित हो गया।
घटना के दिन अशोक ने इसी बात को लेकर बहस के बाद पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी।
न्याय की प्रक्रिया पूरी, मिली उम्रकैद
पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी अशोक कुमार केवट को हत्या का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने इस हत्याकांड को सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों पर गहरा आघात बताया।
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