
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमले के बाद जब देश में पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू अल्पसंख्यकों को एक बड़ी राहत मिली है। राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि इन शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी।
गृह मंत्री ने कहा, “छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों को CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण से इस विषय को देख रही है और हम इस प्रक्रिया में उनकी हर संभव मदद करेंगे।”
“हम पाकिस्तान लौटकर नहीं जाएंगे” – शरणार्थियों की मार्मिक अपील
बीते शुक्रवार को रायपुर के शदाणी दरबार पहुंचे पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के 24 सदस्यों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर अपने दर्द को साझा किया। सिंध के घोटकी जिले के निवासी सुखदेव लुंद ने कहा, “हम आतंकी हमलों और धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर भारत आए हैं। अब वापस पाकिस्तान लौटना हमारे लिए नामुमकिन है।”
CAA के तहत अब मिलेगा अधिकार और सम्मान
छत्तीसगढ़ में अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू नागरिक वर्षों से वीज़ा या अस्थायी परमिट पर जीवन गुजार रहे थे, लेकिन नागरिकता न होने से उन्हें नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा था। CAA के तहत इन्हें कानूनी पहचान और स्थायित्व मिलने की उम्मीद जगी है।
क्या है CAA?
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकती है, यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों और धार्मिक उत्पीड़न के शिकार रहे हों।
क्यों अहम है यह फैसला?
इस फैसले से न केवल राज्य में रह रहे अल्पसंख्यकों को मानवीय सहारा मिलेगा, बल्कि भारत की वैश्विक छवि एक संवेदनशील और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों को भी यह स्पष्टता मिलेगी कि किन नागरिकों को संरक्षित किया जाए और किन्हें वापस भेजा जाए।
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