
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। आम जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत संचालन उच्च सुरक्षा मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं के खतरे को न्यूनतम किया जा सकेगा और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया है। तय समय सीमा के तहत अब यह सेवाएं अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होंगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवाएं उपलब्ध होंगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, “जनता की सुरक्षा और सुविधा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, ताकि हर नागरिक को समय पर सेवा मिले और उनका सरकार पर भरोसा बना रहे।”
मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन करें और सुरक्षित रूप से लिफ्ट और एस्केलेटर सेवाएं प्रदान करें। इससे न केवल दुर्घटना का जोखिम घटेगा बल्कि बीमा खर्च में भी कमी आएगी, जिससे व्यवसायिक गतिविधियों में स्थिरता आएगी।
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