
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । कबीरधाम जिले में नशीले पदार्थों की रोकथाम के तहत एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जप्त एवं न्यायालय द्वारा राजसात किए गए कुल 24 वाहनों की खुली नीलामी की जाएगी। इन वाहनों को जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा नीलामी योग्य पाया गया है। यह नीलामी आगामी 22 अप्रैल 2025, मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक न्यू पुलिस लाइन कवर्धा के परेड ग्राउंड में आयोजित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक एवं जिला औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं नियमों के तहत संचालित की जाएगी। नीलामी में कुल 24 वाहन शामिल किए गए हैं, जिनमें 08 दोपहिया, 12 चारपहिया, 01 ट्रैक्टर, 01 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा 02 भारी वाहन शामिल हैं। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक खरीदारों को निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम के नाम पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह राशि वाहन की श्रेणी के अनुसार इस प्रकार है। प्रत्येक दोपहिया वाहन के लिए 2000 रुपए, चारपहिया वाहन के लिए 5000 हजार रुपए, ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए 5000 हजार रुपए, भारी वाहन के लिए 10,000 हजार रुपए है।
आवेदनकर्ता को बैंक ड्राफ्ट के साथ वाहन का क्रमांक/प्रकार, अपना नाम, पता एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित कर आवेदन पत्र के साथ 1000 हजार रुपए मूल्य का आवेदन पत्र रक्षित निरीक्षक, न्यू पुलिस लाइन से प्राप्त कर, बंद लिफाफे में 21 अप्रैल 2025 को कार्यालयीन समय में जमा करना होगा।
नीलामी में शामिल होने की शर्तों के अनुसार, सभी वाहन इच्छुक खरीदार पूर्व में निरीक्षण कर सकते हैं। वाहन क्रमांक होंडा कार (JH-04D-8284) एवं आईसर ट्रक (UP-86T-4176) थाना चिल्फी में देखे जा सकते हैं, जबकि शेष 22 वाहन न्यू पुलिस लाइन कवर्धा के परेड ग्राउंड में उपलब्ध रहेंगे।
नीलामी की विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी न्यू पुलिस लाइन कवर्धा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई हैं, जहां से इच्छुक व्यक्ति इसे देख व प्राप्त कर सकते हैं।
यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..
आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787
निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News
Now Available on :