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योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: प्रयागराज बुलडोजर एक्शन के पीड़ितों को 10 लाख मुआवजा

UNITED NEWS OF ASIA. प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के प्रयागराज में 2021 में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने पीड़ित याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर उन्हें दिया जाएगा। अदालत ने यह आदेश मंगलवार, 1 अप्रैल को सुनाया, और साथ ही यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना पूरी तरह से गलत था और इसे अवैध माना है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यह मुआवजा इसलिए आवश्यक है ताकि भविष्य में राज्य सरकारें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों के घरों को गिराने से बचें। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस कार्रवाई को लेकर सख्त चेतावनी दी है और कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

इससे पहले, 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर फिर से कड़ी फटकार लगाई थी। पीड़ितों का आरोप था कि उनकी ज़मीन को गलती से गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया गया, जिसके कारण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों को गिरा दिया गया। कोर्ट ने कहा था कि जिन घरों को गलती से गिराया गया है, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च पर फिर से बनाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो का भी उल्लेख किया, जिसमें एक बच्ची अपनी किताबें लेकर गिरती हुई झोपड़ी से बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। यह वीडियो अंबेडकर नगर का था, जहां 23 मार्च को बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान बच्ची को अपनी किताबें निकालने का समय मिल रहा था। अदालत ने इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए भी कार्रवाई की निंदा की।

संक्षिप्त विवरण:

  • मुआवजा: 10-10 लाख रुपये, 6 सप्ताह में देने का आदेश

  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बुलडोजर एक्शन अवैध और गलत था

  • पीड़ितों की स्थिति: मकान गिराए गए, मुआवजे की घोषणा

  • वीडियो: अंबेडकर नगर में बच्ची का वायरल वीडियो

  • कानूनी प्रक्रिया: भविष्य में उचित प्रक्रिया अपनाने की चेतावनी

 


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