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नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई

रिपोर्ट- सत्येंद्र बर्थवाल

ड्रैक। उत्तराखंड की एक अदालत ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने वाले कलयुगी पिता को 25 साल की कड़ी सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। दरअसल, 2020 को 18 रिकॉर्ड को थाना डोईवाला में एक महिला ने अपने ही पति पर आरोप दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया था कि उसके पति ने ही अपनी 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया है, और घटना लगातार दो महीने से सौतेली बेटी को अपने हवस के लिए का शिकार हो रहा था।

पीड़िता की सौतेली बेटी है। महिला की जानकारी से पता चलता है कि महिला के पहले पति से दो बेटियाँ हैं और पति से देर से गुमशुदा है, महिला डोईवाला क्षेत्र इलाके में दिहाड़ी मज़दूर का काम करती थी। वहीं से उसका राज मिस्त्री जो डोईवाला का ही रहने वाला है उसने अपने जाल में फंसाया और महिला के साथ ही रहने लगा, जिससे महिला का एक बेटा भी है। लेकिन एक एकसर महिला की बड़ी और 15 साल की सौतेली बेटी पर नजर रहती थी।

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कई बार बेटी को टोके से दूर किया गया, लेकिन कई बार दुर्घटना की रात बेटी को डराने के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर बेटी ने इसकी जानकारी महिला को दी. महिला ने कोतवाली डोईवाला में पति के खिलाफ तहरीर दी जिस पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के साथ अन्य गंभीर दस्तावेजों में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के दो महीने के चार्ज के आकार के कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

टैग: देहरादून न्यूज, उत्तराखंड खबर

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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