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बीएड शिक्षकों की बहाली पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लंबित!

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ में बर्खास्त सहायक शिक्षकों की बहाली को लेकर विधानसभा से लेकर सड़कों तक विरोध तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की।

विधायकों ने सरकार को घेरा

विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने सरकार से पूछा कि बर्खास्त शिक्षकों को न्याय कब मिलेगा?

विधायकों ने तर्क दिया कि –

  •  बर्खास्त सहायक शिक्षक लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
  •  सरकार ने सिर्फ एक कमेटी का गठन किया, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ।
  •  बेरोजगारी से जूझ रहे शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

सरकार का जवाब – संवेदनशील है सरकार!

विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि –

  •  सहायक शिक्षकों के 6285 पदों पर 2023 में भर्ती निकाली गई थी।
  •  बीएड डिग्रीधारी 2621 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अप्रैल 2024 में सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
  •  सरकार ने भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है।
  •  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अंतर्विभागीय कमेटी बनाई गई है।
  •  सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है।

क्या मिलेगा शिक्षकों को न्याय?

मुख्यमंत्री ने सरकार की संवेदनशीलता को दोहराते हुए कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। लेकिन, अब शिक्षकों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कब और कैसे ठोस समाधान निकालती है?

 

 


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