
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशीली दवाओं की तस्करी के एक मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। तेलीबांधा थाना पुलिस द्वारा 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने 5 साल की कैद और ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या है मामला?
तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मौलीपारा निवासी दयाराम यादव (32) पिता राहुल यादव को पुलिस ने 29 जून 2021 को मरीन ड्राइव के पास नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट का कड़ा फैसला
- एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(B) के तहत 5 साल की कठोर कैद और ₹50,000 का जुर्माना
- एक अन्य धारा में भी 5 साल की सजा और ₹50,000 जुर्माना
- दोनों सजाएं एक साथ पूरी होंगी
क्यों अहम है यह फैसला?
- नशीली दवाओं की तस्करी पर सख्त कार्रवाई का संदेश
- ड्रग्स के बढ़ते मामलों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम
- युवाओं को नशे से बचाने के लिए कानून का कड़ा रूख
रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई से ड्रग माफिया पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। कोर्ट के इस सख्त फैसले से नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों को कड़ा सबक मिलेगा।













