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‘मिस छत्तीसगढ़’ पूजा टांडेकर का टूटा सपना, उम्र सीमा से दो दिन कम होने पर अध्यक्ष पद का नामांकन रद्द

UNITED NEWS OF ASIA. जांजगीर। अकलतरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरने का सपना संजोने वाली ‘मिस छत्तीसगढ़’ पूजा टांडेकर को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना समर्थित प्रत्याशी पूजा का नामांकन स्क्रूटनी के दौरान इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उनकी उम्र निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष से मात्र दो दिन कम है

नामांकन रद्द होते ही छलके आंसू, चुनावी तैयारियों पर फिरा पानी

पूजा टांडेकर ने 28 जनवरी को अपने परिवार और समर्थकों के साथ अकलतरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपनी सही उम्र का आंकलन नहीं कर सकीं। 30 जनवरी 2000 को जन्मी पूजा की उम्र निर्वाचन नियमों के अनुसार न्यूनतम 25 वर्ष पूरी नहीं हो सकी, जिसके कारण निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया

नामांकन रद्द होते ही पूजा का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने का सपना टूटता देख वह कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन निर्वाचन नियमों की सख्ती के चलते उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी

“मुझे हराने की साजिश हुई” – पूजा टांडेकर

पूजा टांडेकर ने आरोप लगाया कि वकील की गलती और प्रशासन की साजिश के चलते उनका नामांकन रद्द किया गया। उन्होंने कहा,
“मुझे यकीन हो गया था कि मैं चुनाव जीत रही हूं, इसलिए यह सब किया गया। मैं एक गरीब परिवार से हूं, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ है।”

उन्होंने वकील पर भी आरोप लगाया कि फार्म भरते समय उन्हें गुमराह किया गया और उनसे 5000 रुपये वसूले गए

चुनाव प्रचार में खर्च हुए हजारों रुपये, समर्थकों ने बंधाया हौसला

पूजा टांडेकर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया, टैक्स भुगतान, पोस्टर-बैनर और प्रचार सामग्री पर उन्होंने लगभग 40-50 हजार रुपये खर्च किए थे। नामांकन रद्द होने से उनका पूरा चुनावी अभियान अधर में लटक गया

हालांकि, उनके समर्थकों ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि अभी अगले चुनाव के लिए पांच साल का समय है। फॉलोअर्स का मानना है कि पूजा इस हार को ताकत में बदलकर अगले चुनाव में मजबूती से वापसी करेंगी

क्या कहता है नियम?

निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। पूजा की उम्र 30 जनवरी 2025 को 24 साल 11 महीने 29 दिन थी, जो आवश्यक न्यूनतम आयु से मात्र दो दिन कम थी। इस कारण से किसी भी कानूनी राहत की संभावना नहीं बची और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।

अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में पूजा टांडेकर राजनीति में फिर से अपनी दावेदारी कितनी मजबूती से पेश कर पाती हैं

 


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