
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। आगामी नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस संदर्भ में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आदेश जारी किया है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अर्जित अवकाश या अन्य अवकाश कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
अवकाश आवेदन पत्र को कार्यालय प्रमुख द्वारा उचित कारणों के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश की अनुमति कार्यालय प्रमुख द्वारा निम्न शर्तों के तहत दी जा सकती है।
जारी आदेश में बताया गया है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। अवकाश के बाद कर्मचारी को तुरंत कार्यालय में उपस्थित होना होगा। निर्वाचन कार्य की आवश्यकता के कारण अवकाश निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन कार्य से संबंधित आदेश या पत्रों को आकस्मिक अवकाश पर गए कर्मचारियों को कार्यालय प्रमुख द्वारा तामिल कराना आवश्यक होगा।
आदेश का उल्लंघन करने या अवकाश के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित होने पर संबंधित कर्मचारी या कार्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन आयोग) अधिनियम, 1964 की धारा 13 के तहत दंडनीय होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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