UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। वनमंडलाधिकारी शशि कुमार के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी स.लोहारा अनिल साहू एवं अधीक्षक, भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा अंकित पाण्डेय के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र अधिकारी सहसपुर लोहारा अनुराग वर्मा, परिक्षेत्र सहायक मोतीलाल रात्रे, परिसर रक्षक खेमचंद बरैया की संयुक्त समिति गठित कर वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा अंतर्गत मोहनपुर परिसर कक्ष क्रमांक पी.एफ. 258 में अवैध शिकार करने वाले आरोपियों को पकड़कर जुडिशयल रिमांड पर भेजा गया।
वनमंडलाधिकारी कवर्धा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मोहनपुर के निवासी प्रताप वल्द मेहतर नेताम के निवास पर सर्च वारंट ज़ारी कर जांच समिति के द्वारा दबिश दी गई।
तलाशी के दौरान प्रताप वल्द मेहतर नेताम के घर के अंदर से जंगली जानवर का मांस, जबड़े के टुकड़े, मांस को काटने-फाड़ने और छोटे-छोटे टुकड़े करने के लिए प्रयुक्त औजार पेंसूल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान प्रताप के द्वारा बताया गया कि मेरे साथ मुंशी वल्द जनार्दन यादव, अनिल वल्द गोकर्ण नेताम तथा एक अन्य विश्वनाथ वल्द महावीर ने जंगली जानवर की शिकार को अंजाम देने के लिए वन परिक्षेत्र सहसपुर लोहारा के मोहनपुर परिसर से लगे जंगल पी.एफ.258 में करंट तार बिछाकर जंगली जानवर (नीलगाय) का शिकार किया तथा टांगिया और पेन्सूल की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़े कर आपस में बांट लिया।
शिकार में प्रयुक्त टांगिया को अनिल की निशानदेही पर उसके घर से बरामद किया गया। जाँच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर जंगल के भीतर से उन स्थानों को दिखाया गया जहां पर आरोपियों ने करंट फैलाने के लिए प्रयुक्त तार को छुपाया था। उस रास्ते को दिखाया गया जिस रास्ते पर वह करंट तार बिछा कर शिकार किया गया। उन जगहों की भी शिनाख्ति की गई जिस स्थान पर उन्होंने जानवर को काटा था और टुकड़े कर आपस में बांटा था।
संरक्षित वन क्षेत्र में करंट तार बीछाकर शिकार करने के अपराध में आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत पी.ओ.आर क्रमांक 20735/14 दिनांक 17.12.2024 जारी कर दिनांक 19.12.2024 को प्रताप वल्द मेहतर नेताम, मुंशी वल्द जनार्दन यादव, अनिल वल्द गोकर्ण नेताम को गिरफ्तार कर जिला जेल कवर्धा में जुडिशल रिमांड में भेजा गया है एक अन्य विश्वनाथ वल्द महावीर की गिरफ्तारी अभी शेष है। प्रकरण मंे विवेचना जारी है।