
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर | त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 की आरक्षण प्रक्रिया को शासन ने निरस्त कर दिया है। बिलासपुर में 17 और 19 दिसंबर को लाटरी के माध्यम से आरक्षण रोस्टर जारी किया जाना था। इसी बीच सोमवार 16 दिसंबर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पत्र जारी कर इसे निरस्त करने की जानकारी दी है। अब इस दिन केवल शहरी निकाय चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया होगी।
दरअसल, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी के जरिए 17 और 19 दिसंबर 4 को होने वाली थी। तय कार्यक्रम के अनुसार 17 दिसंबर को वार्ड पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के पदों का और 19 दिसंबर को जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य पदों का आरक्षण किया जाना था।
कलेक्टर अवनीश शरण ने आरक्षण की कार्रवाई के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी थी।
पंचायतों की आरक्षण लॉटरी स्थगित करने का आदेश
कलेक्टर कार्यालय की ओर से शासन के निर्देश का पालन करते हुए जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, और वार्ड पंचों के आरक्षण से संबंधित 12 दिसंबर को जारी सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया के लिए नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
19 दिसंबर को नगरीय निकायों की आरक्षण लॉटरी
बिलासपुर नगर निगम सहित जिले के 3 नगर पालिका परिषद रतनपुर, तखतपुर और बोदरी और 3 नगर पंचायत कोटा, बिल्हा और मल्हार के वार्डों का आरक्षण 19 दिसंबर को कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभाकक्ष में होगा। आरक्षण की प्रक्रिया सबसे पहले बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्डों के आरक्षण से होगी।
इसके लिए सायं 3 बजे से 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इसकी सूचना जारी करते हुए जिले के सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों और नागरिकों से आरक्षण प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने की अपील की है।
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