
UNITED NEWS OF ASIA. भिलाई | छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद दुर्ग पुलिस ने बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश शुरू कर दी है। दुर्ग पुलिस ने शुक्रवार को भिलाई हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें पुलिस को 20 संदिग्ध बांग्लादेशी मिले। सभी को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है।
बता दें कि 10 दिसंबर को गृहमंत्री विजय शर्मा दुर्ग दौरे पर पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों में बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है।
200 से ज्यादा घरों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया
इसके बाद दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एएसपी सुखनंदन राठौर को इस पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। एएसपी सिटी राठौर ने पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। यहां 200 से ज्यादा घरों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया।
इस दौरान यहां 20 संदिग्ध ऐसे लोग मिले, जिनके पास भारत की नागरिकता के कोई सबूत नहीं थे। इनके पास ना ही कोई दस्तावेज थे कि वह किसी परमिशन या वीजा पर भारत में आए हैं। इसलिए पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर बस में भरकर थाने ले गई। पुलिस थाने में लाकर सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
एएसपी सिटी राठौर का कहना है कि आगे भी ये ऑपरेशन चलेगा। गिरफ्तार लोगों से दस्तावेज मांगे गए हैं, यदि वो भारत में रहने से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हथखोज में सरकारी जमीन पर बस गया रोहिंग्या वार्ड
आरोप है कि बांग्लादेश से छिपकर भारत आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को काफी समय पहले से हथखोज में बसाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुराने समय में आए लोगों ने यहां का आधार और राशन कार्ड तक बनवा लिया है।
हालत यह हैं कि धीरे धीरे हथखोज एरिया में सड़क किनारे पड़ी शासकीय जमीन पर इन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में घर बना लिया है। इन लोगों ने अपनी आबादी का पूरा का पूरा वार्ड बसा लिया है। अब इनको यहां से हटाने के लिए शासन प्रशासन भी डर रहा है।
किराय पर मकान देने वालों पर भी होगी कार्रवाई
एएसपी सिटी राठौर ने बताया कि गिरफ्तार संदेहियों से थाने में पूछताछ की गई। इसके बाद जब उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले तो उनके खिलाफ धारा 128 के तहत मामला दर्ज कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया।
उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों ने बिना वेरीफिकेशन के इन लोगों को मकान किराए पर दिया है, उनके खिलाफ भी धारा 170 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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