
कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में 23 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से 4 मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन पांचवें मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अभी इन्हें जेल में ही रहना होगा.
लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया था. आरोपियों में 60 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
इनमें से 23 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण चार एफआईआर में जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले अभी भी इन्हें जेल में रहना होगा.
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