UNITED NEWS OF ASIA. खैरागढ़। खैरागढ़ में एक नामी बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बिल्डर विकास आर्या ने दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेच दिया और अग्रिम भुगतान का पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। इस मामले में, पुलिस ने आईजी के निर्देश पर बिल्डर के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत कार्रवाई की है।
शिकायतकर्ता सीबी तिवारी, जो अस्पताल चौक के निवासी हैं, ने बताया कि उन्होंने 18 अगस्त 2020 को खम्हरिया खुर्द स्थित एक प्लॉट में जमीन खरीदने के लिए बिल्डर विकास आर्या से इकरारनामा किया था। इस सौदे के लिए उन्होंने अलग-अलग किश्तों में 6 लाख रुपए से अधिक की रकम बिल्डर को दी। इकरारनामा के मुताबिक, जमीन की रजिस्ट्री जनवरी 2021 तक होनी थी, लेकिन बिल्डर ने लगातार रजिस्ट्री में टालमटोल किया।
सीबी तिवारी को बाद में पता चला कि जिस जमीन को बिल्डर ने बेचा था, वह राजस्व रिकॉर्ड में बिल्डर के नाम पर नहीं थी। इस बीच, बिल्डर ने उसी जमीन को किसी और को बेच दिया। जब तिवारी ने अपनी रकम वापस मांगी, तो बिल्डर ने टालमटोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद तिवारी ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पहले एसपी कार्यालय और फिर थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अंततः, तिवारी ने आईजी से शिकायत की, और जांच के बाद एसडीओपी कार्यालय ने आरोपों को सही पाया। इसके बाद पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
यह मामला जिले में सक्रिय भू-माफियाओं के गिरोह की ओर इशारा करता है, जो अक्सर दूसरों की जमीन को अपना बताकर बेचते हैं और बाद में अग्रिम भुगतान का पैसा वापस नहीं करते। इन माफियाओं के खिलाफ शिकायत करने में आम आदमी हिचकिचाता है, जिससे यह गिरोह लगातार अपने काले धंधे को अंजाम देते रहते हैं।
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