छत्तीसगढ़रायगढ़

Chhattisgarh : टीवी देखने पहुंची बच्ची से किया था रेप, आरोपी को 20 साल की सजा

UNITED NEWS OF ASIA. रायगढ़। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने पाक्सो एक्ट के आरोपी विश्वनाथ प्रताप मुरूम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। 19 जुलाई 2021 की रात 9.10 बजे नाबालिग की मां ने धरमजयगढ़ में अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय का लिखित शिकायत प्रस्तुत की।

अभियुक्त की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और शाम करीबन 6 बजे बच्ची रोती हुई घर आई और अपनी मां को नहलाने की जिद करने लगी। वह, मुझे मत मारना मम्मी, मुझे मत मारना मम्मी कहने लगी। मां के पूछने पर उसने बताया कि वह टीवी देखने गई थी, तब अभिषेक ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ गंदी हरकत की। मां की शिकायत पर धरमजयगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया।

सुसाइड का मामला जहर खाने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अमृत लाल राठिया(45) छर्राटांगर थाना घरघोड़ा का रहने वाला है। सोमवार की शाम परिजन अपने-अपने काम से गए थे।

इसी दौरान वह उसने जहर खा लिया। परिजन जब घर पहुंचे तो देखा वह उल्टी कर रहा है। पूछने पर जहर खाने की बात कही। इसके बाद उसे घरघोड़ा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रायगढ़ रेफर कर दिया गया। वहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद चक्रधर नगर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है।

 


यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..

आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787

व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें


विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787


निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News

Now Available on :

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page