
UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। जिले में नर्सिंग होम एक्ट के खुला उल्लंघन हो रहा है। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो पैरामीटर होने चाहिए थे। जिसपर खरा नही उतरे। जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी लाईसेंस भी निरस्त हो चुके है। फिर भी धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। वही विभाग ने लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही के बाद सुध तक नही ली।
अस्पताल 27 दिन से बिना लाईसेंस के हो रहा संचालित
रायपुर रोड नेशनल हाईवे 30 में स्थित डीकेडी अस्पताल का लाईसेंस तकरीबन 27 दिन पहले निरस्त हो चुका है। फिर भी यह संचालित हो रहा है। मामले में प्रभारी सीएमएचओ संतराम चुरेन्द्र ने बताया कि लगातार डिकेडी अस्पताल में अनिमितताओं को लेकर उन्हें सुधार को लेकर नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उन्होंने किसी तरह से भी नोटिस का पालन नही किया। जिसके चलते 4 जुलाई 2024 को अस्पताल संचालन का लाईसेंस निरस्ती की कार्यवाही की गई है।
वही दूसरा परसुराम चौक स्थित तान्या हेल्थकेयर का भी 4 जुलाई 2024 को लाईसेंस निरस्त किया गया। बताया कि इन्होंने धमधा में अस्पताल संचालन को लेकर विभाग में आवेदन किया था। जिसके चलते इनका लाईसेंस निरस्त किया गया है।
वही लाईसेंस निरस्ती के बाद भी अस्पताल में ईलाज होने के बारे में सवाल पूछे जाने पर सीएमएचओ में जानकारी नही होने की बात कही है। वही मीडिया दखल के बाद अब पुनः नोटिस जारी करने बात कही है।
डॉ संतराम चुरेन्द्र, प्रभारी सीएमएचओ बेमेतरा
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