
UNITED NEWS OF ASIA . बलरामपुर। जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने गौ हत्या कर मांस का आपस में बंटवारा कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मोहर्रम मनाने के लिए ऐसा किया। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से गौ मांस और हथियार जब्त हुआ है। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
शंकरगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम महुआडीह निवासी मोहसिम अंसारी अपने साथी पुराना बाजारपारा शंकरगढ निवासी अफरोज अंसारी के साथ मोहर्रम मनाने के लिए गाय को मारने चलगली जंगल की ओर ले गया है। पुलिस की टीम देर रात ही चलगली जंगल की ओर रवाना हुई। रास्ते में दो युवक आते हुए दिखे। इनके हाथ में प्लास्टिक बैग में कुछ सामान भी रखा था।
रुकने का इशारा किया तो भागने लगे
बाइक सवार युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वे बाइक छोड़कर भागे लगे। पुलिस टीम ने दोनों को घेराबंदी कर पकड़ा और पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि चलगली के टेलवा खान उर्फ शाह मोहम्मद ने अपनी गाय को मारकर मोहर्रम के मौके पर दावत की योजना बनाई थी।
गौ मांस का किया बंटवारा
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि टेलवा खान के कहने पर चलगली निवासी रवि कुमार घासी, जसवंतपुर के मनसू (पहाड़ी कोरवा), परशु राम (पहाड़ी कोरवा), मोहसिम अंसारी और अफरोज अंसारी ने साथ मिलकर गाय को मारा और मांस का बंटवारा कर लिया।
गाय का मांस और खाल जब्त
शंकरगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर गजपति मिर्रे ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। उनके पास से गाय का कच्चा मांस बरामद किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर गाय की खाल, पूंछ और काटने के औजार जब्त कर लिए गए हैं।
आरोपियों को भेजा गया जेल
पुलिस ने आरोपी मोहसिम अंसारी (26 वर्ष), अफरोज अंसारी (23 वर्ष), शाह मोहम्मद उर्फ टेलवा (45 वर्ष), रवि कुमार (26 वर्ष), मंशु पहाड़ी कोरवा (30 वर्ष) और परशु कोरवा (26 वर्ष) को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के खिलाफ धारा 299, 325 बीएनएस और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 5,6,10 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में शनिवार को SIT ने पहली गिरफ्तारी की है। रायपुर का रहने वाला 23 साल का आरोपी हर्ष मिश्रा दुर्ग में अपनी महिला मित्र के घर में छिपा हुआ था। पुलिस को गुमराह करने के लिए घर के दरवाजे पर बाहर से ताला भी लगाया गया था। 7 जून को सहारनपुर के 2 युवकों की छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी।
छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इसे लेकर नया नियम जारी किया गया है। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ-वंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। गाड़ी पर फ्लैक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन हो रहा है। अवैध परिवहन होने पर गाड़ी जब्त की जाएगी। अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति कुर्क होगी।
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