कबीरधामछत्तीसगढ़

1 जुलाई से देश में लागू हुए नए कानून के क्रियान्वयन को लेकर पत्रकारों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई वार्ता.. आमजनों को जागरूक करने को लेकर हुई सार्थक चर्चा

🔹 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून का प्रावधान

🔹 नए कानून में दंड से न्याय की ओर समाज को अग्रसर करने का प्रयास किया गया है

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। आज दिनांक 11/7/2024 को जिला कबीरधाम में पुलिस प्रशासन द्वारा भारत में 1/7/2024 से लागू हुए नए कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों की जानकारी देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

इस वार्ता में जिले के मीडियाकर्मियों को नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक आम जनता तक नए कानून के विशेष प्रावधानों को पहुंचाने हेतु अपील किया गया।

जिला कबीरधाम के विशेष प्रयास:

जिला कबीरधाम प्रशासन ने इन नए कानूनों की जानकारी को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके तहत विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसमें जागरूकता रैलियाँ, और डिजिटल मीडिया का उपयोग शामिल है। जिला पुलिस द्वारा सामुदायिक बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें नागरिकों को नए कानूनों के प्रावधानों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया है।

प्रमुख बदलावों पर विशेष जोर:

  • E FIR और जीरो FIR : शिकायत दर्ज करना और भी आसान।
  • साक्षी सुरक्षा नियम : साक्षियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना।
  • पीड़ित को केस की विवेचना की जानकारी।
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही।
  • साक्षियों की पहचान उजागर न करना।
  • पुलिस कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी।
  • गंभीर अपराधों में FSL यूनिट की सहायता।
  • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए नए प्रावधान।
  • बच्चों के विरुद्ध अपराधों में मृत्युदंड।
  • इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना।
  • बुजुर्गजनो के लिए विशेष सुविधाएं।

पुलिस मुख्यालाय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज की प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल, एसडीओपी पंडरिया पंकज पटेल, उप पुलिस अधीक्षण मोनिका परिहार, सतीश धुर्वे, कृष्ण कुमार चंद्राकर एवं जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जनता को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध होना अत्यंत आवश्यक है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। 1/7/2024 से पूर्ण रूप से लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला कबीरधाम प्रशासन अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हुए समाज को सुरक्षित और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में अग्रसर है।

 


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