UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। घटना का संक्षिप्त विवरण प्रकार है कि प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज़ कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को दिनांक 09.05.23 कोई अज्ञात व्यक्ति भगाकर ले गया है. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चिल्फी में धारा 363 आई.पी.सी. का अपराध दर्ज़ कर विवेचना में लिया गया ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार(भा.पु से.), पुष्पेंद्र बघेल(रा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक नक्सल सतीश धुर्वे द्वारा अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करने थाना प्रभारी चिल्फी को निर्देशित किये, जिस पर नाबालिक लड़की एवं अज्ञात आरोपी का थाना चिल्फी पुलिस द्वारा लगातार पता तलाश किया जा रहा था पता तलास दौरान सूचना मिला की राम सिंह मेरावी प्रार्थी की लड़की को भगा कर ले गया है और पटवा बैहर में रखा है.
जिस पर तत्काल पुलिस टीम भेजकर आरोपी रामसिंह मेरावी पिता धनउ मेंरावी उम्र 20 वर्ष पता मराडबरा के कब्जे से नाबालिक बालिका को बरामद किया गया । नाबालिक बालिका पूछताछ में बताई कि राम सिंह मेरावी शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर हैदराबाद ले गया था और वहा लगातार शारीरिक शोषण किया कुछ दिन वहा रखने के बाद पटवा बैहर ले आया । जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376(2),(N) IPC एवं 04 पाकसो एक्ट जोड़ी गयी. आरोपी से पूछताछ पर अपना अपराध करना स्वीकार किया जिस पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक निर्माण पर जेल भेजा गया ।