
UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। थाना रेंगाखार में प्रार्थी दिनांक 24.06.2024 को थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18-19.06.24 के दरम्यानी रात्रि में इसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति इसके विधिपूर्ण संरक्षण से नाबालिग जानते हुये बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना रेंगाखार में अपराध क्रमांक 43/2024, धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण महिला (बालिका) संबंधी गंभीर अपराध होने से पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम डॉ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा अपहृता एवं आरोपी की पता तलाश कर त्वरित आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, विकास कुमार (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रा.पु.से. ) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय, संजय कुमार ध्रुव (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रेंगाखार निरीक्षक जे.एल. सांडिल्य के नेतृत्व में थाना से पुलिस स्टाफ का टीम बनाया जाकर संदेही व अपहृता की पूणे (महाराष्ट्र) में होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम को अपहृता व संदेही पता तलाश/गिरफ्तारी हेतु पूणे (महाराष्ट्र) रवाना किया गया था।
जो कि पूणे (महाराष्ट्र) में नाबालिग पीड़िता को खोजबीन कर बरामद किया जाकर महिला आरक्षक व पीड़िता के पिता के सुरक्षार्थ थाना रेंगाखार लाया गया तथा आरोपी विजय कुमार पिता मेहत्तर कुम्भकार 20 साल साकिन रेंगाखार को पुछताछ किया गया जो बताया कि दिनांक 19.06.24 के रात्रि में नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी करने का प्रलोभन देकर मोटर सायकल में बैठाकर साल्हेवारा, धमतरी, अंबिकापुर बाद पूणे ले जाकर एक कमरे लेकर पीड़िता को रखकर शारीरिक शोषण करने का अपराध स्वीकार किया। जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376(2) (n) भादवि 04,06 पॉक्सो एक्ट जोडी जाकर प्रकरण में आरोपी विजय कुमार पिता मेहत्तर कुम्भकार उम्र 20 वर्ष निवासी रेंगाखार को आज दिनांक 09.07.2024 को गिरफतार किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में सउनि बलदाऊ राम साहू, सहा. उप निरी. चंन्द्रकांत तिवारी साायबर सेल कवर्धा, आर. नेम सिंह धुर्वे, डोमन जांगडे, महिला आर. 620 सुनीता परते थाना रेंगाखार का विशेष योगदान रहा है।



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