कबीरधामछत्तीसगढ़

Kawardha : तीन नये कानून की जानकारी जेल स्टॉफ एवं बंदियों को मिली

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। तीन नए न्याय संहिता कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में जिला जेल कबीरधाम के जेल अधिकारी, कर्मचारियों, बंदियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यभामा अजय दुबे के निर्देश एवं मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पांच पुराने प्रावधानों को निरस्त कर, 23 प्रावधानों में बदलाव करते हुए एक नए प्रावधान को जोड़ा जाना बताते हुए इलेक्ट्रानिक एवं डिजिटल साक्ष्य को ग्राह्य किए जाने की बात कही।

उन्होंने बताया कि अब साक्ष्य के लिए पुलिस द्वारा घटना स्थल एवं जब्ती कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य किया गया है। वहीं जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता श्रीवास्तव द्वारा नए नागरिक सुरक्षा संहिता में सीआरपीसी के 09 प्रावधानों को समाप्त कर, 107 प्रावधानों में बदलाव कर, 09 नए प्रावधान भी जोड़े जाने की बात कहकर उक्त प्रावधानों में नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा को महत्व देना बताया गया। उन्होंने बताया कि नए कानूनों का लक्ष्य पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना है।

इसी क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में बताया कि अब कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी पंसद के व्यक्ति को दे सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश करना होगा। नए कानून में सजा के कुछ प्रावधानों में समाजिक सरोकार को भी शामिल किया गया है। जिला जेल में आयोजित इस कार्यक्रम में जेलर राजेन्द्र कुमार बंजारे के साथ ही जेल स्टॉफ एवं पीएलव्ही मौजूद थे।

 


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