
UNITED NEWS OF ASIA. राजनांदगांव। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने उक्त फैसला सुनाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मोहला थाना क्षेत्र निवासी छत्रपाल धावड़े का पढ़ाई के दिनों से परिचय था। जिससे आरोपी छत्रपाल ने शादी का प्रलोभन देकर प्रेम प्रसंग स्थापित किया। इसके बाद लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा।
इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। जिसके बाद आरोपी उसे गर्भपात के लिए दबाव डालने लगा। इसके बाद भी आरोपी ने पीड़िता से विवाह नहीं किया। जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया था।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी, सुनवाई पूरी होने के को कोर्ट ने आरोपी छत्रपाल धावड़ को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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