
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत दिन और रात के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में ध्वनि का स्वीकार्य स्तर निर्धारित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकार्य सीमा दिन के दौरान 75 डीबी और रात में 70 डीबी है। दिन और रात के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह 65 डीबी और 55 डीबी है और आवासीय क्षेत्रों में 55 डीबी और 45 डीबी है।
उपरोक्त नियमों का उल्लंघन निम्नलिखित प्रवाधानो के तहत नियंत्रित किया जाए : वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000, पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 और भारतीय दंड संहिता।
चूंकि स्कूल खुल चुके हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए सभी थाना प्रभारियों से अनुरोध है कि वे तहसीलदार की मौजूदगी में उपरोक्त कानून व नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करें। ध्वनि के स्तर की जांच करने के लिए ध्वनि मीटर का भी उपयोग करें तथा कार्रवाई करते समय फोटो और वीडियो भी लें।
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