छत्तीसगढ़बेमेतरा

Chhattisgarh : विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी कानूनी जानकारी

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित स्टेट प्लॉन ऑफ एक्शन कैलेंडर 2024 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार व अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में माह जून अनुसार 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर निधि शर्मा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की उपस्थिति में नव निमार्णाधीन खुली जेल बेमेतरा (पथरी) में विधिक जागरूक्ता शिविर का आयोजन किया गया ।

उक्त शिविर पर सचिव महोदया ने उपस्थित लोगों को बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध हैं, इस उम्र में बच्चों को पढ़ाई हेतु स्कूल भेजने के प्रेरित करना चाहिए, बाल श्रम का मुख्य कारण है गरीबी, जिसके कारण बच्चों से बाल मजदूरी करायी जाती है, इसी बाल श्रम को रोकने और खत्म करने के लिए 12 जून को बालश्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इस दिवस का प्रारंभ सन् 2002 में 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को बाल मजदूरी से निकालकर शिक्षा दिलाने का उद्देश्य है। साथ ही नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित नियमों की जानकारी एवं कानूनी संदेश दिया गया। उक्त दिवस पर पैरालीगल वॉलिन्टियर्स द्वारा पृथक से अग्रवाल राईस मिल नवागढ़ रोड, कवर्धा रोड, बस स्टैण्ड बेमेतरा में बाल श्रम निषेध के संबंध में जानकारी दिया गया।

 


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