कबीरधामछत्तीसगढ़

Kawardha : सरस मेला में स्टाॅल लगाकर लोगों को दी जा रही निःशुल्क कानूनी जानकारी  

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित सरस मेला में जिला विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा मेले में जरूरतमंद लोगों की निःशुल्क विधिक सहायता की पूरी जानकारी दी जा रही है।

पीजी कॉलेज मैदान में 26 फरवरी से 06 मार्च तक सरस मेला का आयोजन किया गया जा रहा है। मेले स्थल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम द्वारा स्टाॅल लगाया गया है।

 जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यभामा अजय दुबे ने मेले स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने ने आमजनों को कानूनी जानकारी दी। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, मोटरयान अधिनियम, बाल विवाह, बालश्रम, मौलिक अधिकार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

साथ ही आमजन को संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सलाह सहायता भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य माता पिता पैतृक सम्पत्ति में पुत्र या पुत्री समानता का अधिकार, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, गुडटच, सायबर क्राईम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल संप्रेक्षण, महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों, घरेलु हिंसा, पीड़ित क्षतिपूर्ति, महिला और एच.आई.व्ही/एड्स, महिला और मानवाधिकार, समान अधिकार-समान अवसर, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

  साथ ही स्टाॅल में उपस्थित आमजन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम से संबंधित विभिन्न योजनाओं तथा कानून से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाम्पलेट्स का वितरण किया जा रहा है, जिससे आमजन अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके तथा स्टाॅल में प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को शाॅट्फिल्म नाबालिग 18, खुशी, फुलवा तथा अन्य शाॅट्फिल्म के माध्यम से कानूनी जानकारी प्रदान की जा रही है।

   09 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमति दुबे द्वारा उपस्थित आमजन को नेशनल लोक अदालत की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही यह भी जानकारी प्रदान की गई कि नेशनल लोक अदालत में दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व आदि प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ ही साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया जावेगा। उक्त स्टाॅल के माध्यम से वर्तमान तक कुल 150000 लोग लाभान्वित हो चुके है।

 


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