कबीरधामछत्तीसगढ़

Kawardha: कलेक्टर ने अस्थाई एवं स्थाई फाटाका अनुज्ञप्तिधारियों का स्थल, परिसर, भण्डारगृह का नियमानुसार निरीक्षण के लिए समिति का किया गठन

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने कबीरधाम जिले के सभी अस्थाई एवं स्थाई फाटाका अनुज्ञप्तिधारियों का विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियमों के अधीन स्थल, परिसर, भण्डारगृह का नियमानुसार निरीक्षण के लिए समिति का गठन किया है। कलेक्टर महोबे ने कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोड़ला और पण्डरिया अनुभाग के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की समिति बनाई है।

समिति सभी बिन्दूओं पर अना सयुक्त प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे। उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में कुल 06 स्थाई अनुज्ञप्ति जारी की गई है एवं वर्ष 2023 में 286 अस्थाई फटाका अनुज्ञप्ति दीपावली पर्व के लिए विस्फोटक नियम 2008 की कंडिका 84 के अनुसार केवल 05 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी।

कलेक्टर ने अमोनियम नाईट्रेट, विस्फोटक के भण्डारण का नियमानुसार निरीक्षण के लिए समिति का किया गठन

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने अमोनियम नाईट्रेट, विस्फोटक के भण्डारण के लिए विस्फोटक नियम 2008 के नियमों के अधीन स्थल, परिसर, भण्डारगृह का नियमानुसार निरीक्षण के लिए समिति का गठन किया है।

कलेक्टर महोबे ने कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोड़ला और पण्डरिया अनुभाग के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और संपूर्ण जिला के लिए जिला खनिज अधिकारी की समिति बनाई है। समिति सभी बिन्दूओं पर अना सयुक्त प्रतिवेदन 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे। उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में अमोनियम नाईट्रेट, विस्फोटक के भण्डारण के लिए कार्यालय विस्फोटक नियंत्रण द्वारा 03 अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

 


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