
तीस्ता सीतलवाड मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में सोमवार (1 जुलाई) को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत रद्द कर दी और उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा। इस फैसले के खिलाफ तीस्ता सीतलवाड़ ने शनिवार (1 जुलाई) को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की सजा दी।
यह सूची न्यायमूर्ति अभय ओका और प्रशांत मिश्रा की विशेष पीठ के लिए बनाई गई है। तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने की मांग पर दोनों जजों ने अलग-अलग राय व्यक्त की। जस्टिस ओका ने सीतलवाड़ को राहत देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन जस्टिस मिश्रा ने अनहोनी की संभावना जताई। अब, केस की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच की पेशकश हुई है। कोर्ट ने कहा कि तीन जजों की बेंच रात सवा नौ बजे सुनवाई करेगी। बेंच में अन्य दो जज जस्टिस एएस बोपन्ना और दीपंकर दास भी होंगे।
न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने अब नियमित जमानत को खारिज कर दिया है और उन्हें शनिवार को सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या जमानतदारों का उल्लंघन हुआ है? जजों ने कहा कि बेहतर होगा कि सोमवार को सुनवाई रखी जाए और तब तक तीस्ता पर कोई कार्रवाई न हो।
गुजरात सरकार के वकील तुषार मेहता पेश किये गये। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के 127 आदेशों में स्वायत्तता का कारण बताया गया है। एक जज ने कहा कि “सीतलवाड़ 9 महीने से बेल पर हैं, मंगलवार तक क्या उल्लंघन होगा?”
सरकारी वकील तुषार मेहता ने 5 मिनट की मुहर चाहने का अधिकार दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशियल स्पेशल टीम की रिपोर्ट का आधार बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि तीस्ता सीतलवाड़ के इस सबूत के खिलाफ गवाही दी गई है, फिर भी उन्हें हमेशा बेल दी जा रही है। इसके साथ ही मेहता ने अपील की है कि इस मामले की सुनवाई रविवार (2 जुलाई) को होगी।
तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से उपस्थित हुए वकील सीयू सिंह ने भी जल्दी सुनवाई के लिए अदालत में याचिका दायर की। जज तुषार मेहता की दलीलों से सहमति नहीं हुई और उन्होंने बड़ी बेंच (3 जजों की बेंच) की मांग की।
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