
आनंद मोहन की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस
बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन का मामला अभी थमता नहीं दिख रहा है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जारी आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी नोटिस जारी करते हुए कहा है कि बिहार सरकार की प्रक्रिया का रिकॉर्ड जारी करने का ऐलान किया है। केस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की सुनवाई कर रही है।
याचिका पर 2 सप्ताह में अगली सुनवाई होगी
शीर्ष अदालत ने मामले में केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही 2 हफ्ते में लगातार सुनवाई की बात कही। उमा कृष्णैया ने अपनी याचिका में बिहार सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब उम्र दर्ज की जाती है तो मौत की सजा का बदला लिया जाता है, तब दोषी को उचित जेल में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा फैसला सुनाया है, लेकिन इस मामले में दोषी को रिहा कर दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि 10 अप्रैल को सिर्फ राजनीतिक कारणों से बिहार सरकार ने जेल नियमावली के नियम 481(1)(a) को बदल दिया।
सरकारी कर्मचारी की हत्या जघन्य अपराध
याचिका में बताया गया है कि 2012 में बिहार सरकार की ओर से निर्धारित जेल नियमावली में सरकारी कर्मचारियों की हत्या को जघन्य अपराध कहा गया था। इस अपराध में उम्र दर्ज करने वालों को 20 साल से पहले किसी तरह की छूट नहीं देने का प्रावधान था, लेकिन पिछले महीने राज्य सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन कर सरकारी कर्मचारियों की हत्या को सामान्य हत्या की श्रेणी में रखा।
26 बंदियों सहित रिहा किया गया था
बंधुआ है कि बिहार सरकार ने कानून और आशंकाओं में बदलाव कर दिया है आनंद मोहन जिनमें 26 कैद शामिल हैं, को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद से अंदर से यह सवाल उठा कि क्या वर्तमान में कानून के लाए गए बदलाव सालों पहले सुनाई गई सजा पर लागू होंगे? गोपालगंज के संपूर्ण जिलाधिकारी जीजीैया की 1994 में मुजफ्फरपुर के खोबरा में हत्या हो गई थी। 2007 में अदालत ने इस मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में पूर्व पटना उच्च न्यायालय ने इसे मूल कारावास में बदल दिया था, लेकिन 27 अप्रैल को उन्हें 14 साल की कैद में रखने के आधार पर रिहा कर दिया गया।
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