
कलकत्ता उच्च न्यायालय: कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल मंगलवार को एक व्यक्ति के अवैध गिरफ्तारी मामले में राज्य सरकार पर फटकार लगाई है और 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सरकारी एजेंसी ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करती है तो अदालत भी सजा देने में आपत्ति नहीं जताएगी।
इसलिए की गई थी गिरफ्तारी:
कलकत्ता उच्च न्यायालय: विशाल नाम के एक व्यक्ति को निकाय चुनाव 2022 के दौरान गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह अपने चचेरे भाई, जोकि कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन कर रहा था। किस कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एफआईआर में पहचान करने वालों का जिक्र किया। और सरकार को 2 लाख का जुर्माना दिया जाता है।
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सरकार को फटकार:
कलकत्ता उच्च न्यायालय: इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने कहा कि यदि राज्य कानून तोड़ने वाला बन जाता है, तो अदालत को यह सुनिश्चित करने में बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वह राज्य सरकार को इस नुकसान को भरने के लिए बाध्य है। राज्य को यह याद दिलाने की जरूरत है कि व्यक्तियों के अधिकार ही लोकतंत्र की शक्ति हैं और इसके किसी भी तरह के उल्लंघन से संगी समाज पर हमला माना जाएगा।
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कोर्ट ने पुलिस को दिया ये आदेश:
कलकत्ता उच्च न्यायालय: सरकार के बाद अदालत ने पुलिस को भी निर्देश दिए, बैरकपुर सिटी पुलिस की सभी पुलिस थानों और इकाइयों में दो महीने में एक साल की कार्यवाही क्षमता के साथ कैमरा स्थापित किया जाने लगा, साथ ही सभी नशीले पदार्थों को ज़ब्त कर लिया गया वीडियोग्राफी के दौरान जाने का ऑर्डर दिया।
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