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नई शराब नीति का पालन न करने वालों की विशेषता नहीं, सिवनी में 365 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले

अज़हर खान

शिवानी. मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार एक अप्रैल, 2023 से राज्य के सभी पकड़े हुए शराब की दुकानों के पास स्थित आहातों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसकी लेकर पुलिस पूरी तरह से सख्त है। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नियम लागू होने के शुरुआती 19 दिनों में सिवनी जिले में 365 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले दर्ज किए गए हैं।

जिले में नई शराब नीति का सख्ती से पालन होता दिखाई दे रहा है। दरअसल, अहाते बंद होने के बाद शराब का सेवन करने वाले लोगों ने सार्वजनिक स्थानों को ही शराब पीने का अड्डा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पुलिस ने इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लोगों पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की है। एसपी कार्यालय से जारी फाइलों के अनुसार पुलिस अभी तक जिले के सभी थानों में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 365 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई बंद कर दी है। यह मामला अदालत में दाखिल किए गए हैं।

सिवनी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में नई शराब नीति के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक वरिष्ठ मुख्यालय के अतिरिक्त लखनादौन, छपारा, बरघाट, केवल आदि सभी प्रमुख थानों में 365 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ऐसे लोग जो कानून का पालन नहीं करते और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते पाए जाएंगे उन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

एसपी ने जिले की आम जनता से अपील की है कि यदि सुराप्रेमी किसी सार्वजनिक क्षेत्र, स्कूल, सूने पड़े भवन, डार्क ग्राउंड आदि जगहों पर शराब पीते हुए लोग दिखाई देते हैं तो वो इसकी सूचना पुलिस को दें। वोटर स्थान का फोटो खींचकर संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभार के व्हाट्सएप नंबर पर अनौपचारिक। इसके अतिरिक्त, संबंधित थाना प्रभार को इस संबंध में सूचित भी करें। सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

टैग: शराब बंदी, एमपी न्यूज, एमपी पुलिस, सिवनी न्यूज

 


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