नई दिल्ली। आज 1 अप्रैल (1 अप्रैल) है, या यूँ कहें कि शनिवार का। इस दिन को लेकर पूरे देश में हल्ला और बवाल रहता है, आखिर क्यों? अरे भाई! 1 अप्रैल का बहुत बड़ा बदलाव होता है। आज ही के दिन से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। जिसके साथ कई बदलाव आते या होते हैं, जिसका सीधा असर आपकी-हमारी जेब पर पड़ता है। ऐसे में आज 1 अप्रैल को ये जानना बहुत जरूरी है कि आज से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज से नीचे दिए गए सभी पुराने नियम बदल रहे हैं।
बदले ये पुराने नियम, देखें एक नजर
- अब बिना 6 डिजिट के HUID नंबर के नहीं बेचें आप सोना।
- सभी एनपीएस के लिए जरूरी पोस्ट केवाईसी करना होगा।
- पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग समझौते में आज से 15 लाख की जगह निवेश की सीमा बढ़ जाएगी 30 लाख रुपये।
- आज यानी 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स बेनीफिट नहीं मिलेगा. वहीं, शार्ट टर्म जेन में 35% से कम इक्विटी मार्केट में निवेश करने पर भी टैक्स लगाया जाएगा।
- क्या बढ़ सकता है रेपो रेट। रिजर्व बैंक के वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मौद्रिक पालिसी की घोषणा आगामी 6 अप्रैल को हो सकती है।
- आज से टैक्स को लेकर सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। इसमें नए टैक्स अनुमानों में 5 लाख के बजाय लिमिट अब 7 लाख रुपये का हो जाएगा।
- आज से आपके लिए कार खरीदना और महंगा भी हो जाएगा। वास्तव में अब मारुति, होंडा, ह्यूंदै और ग्रेड सहित कई कंपनियों के दाम बढ़ सकते हैं।
- बिना पैन के पीएफ निकालने पर आप कम टैक्स लगा सकते हैं।
- आज से महिलाओं की सेवा के लिए महिला सम्मान सेविंग का सर्टीफिकेट भी शुरू हुआ।
- पेनिलर्स, एंटी-इन्फेक्टिव्स, एंटीबायोटिक और दिल की दवाएं अब और भी अनुवांशिकी दृष्टिकोण।
- छोटी-मोटी कमाई पर मिलने वाले अब और बढ़ने लगेंगे।
- बजट में सोने और इमिटेशन ज्वैलरी पर सीमा शुल्क अब 20% से बढ़ाकर 25%, सिल्वर पर 7.5% से 15% करने का ऐलान किया था जो आज से लागू हो रहा है।
- गैस सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव।
- आज से टॉक्स में धोखा हो सकता है। ऐसे में एक्सप्रेस पर कार बढ़ाना आपके लिए महंगा हो सकता है।
- यूपीआई ट्रांसेक्शन पर अब चार्ज लग सकता है। हालांकि ये नियम अभी भी मर्चेंट पार्टनरशिप पर ही लागू होता है।
- अब 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं. आज से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष से ये लागू है। हालांकि इसकी शुरुआत में इसकी लिमिट 5 लाख थी.
- इस बार नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट बढ़ाकर 50 हजार किया गया।
- नई टैक्स व्यवस्था के लागू होने के बावजूद लोग पुराने या नए टैक्स रिजीम में अपनी मर्जी से स्विच कर सकते हैं।
- इस नई टैक्स व्यवस्था के तहत सरकार ने लोअर सरचार्ज को कम कर दिया है। अब ये 37% के बजाय 25% लगाया जाएगा।
- छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नई टैक्स व्यवस्था में राहत दी गई है। मतलब अगर आपकी नौकरी 7 लाख 50 हजार है तो आपको उस पर राहत दी गई है।
- लेकिन अब ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस बदलेगा। मतलब अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग से 10 हजार से ज्यादा की कमाई की है तो आपको उस पर 30 परसेंट टीडीएस भी देना होगा।
- गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए नकदीकरण छूट की लिमिट ली गई है। पहले टैक्स छूट की मैक्सिमम राशि 3 लाख रुपये थी जो अब 25 लाख रुपये कर दी गई है।
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