
पीएम डिग्री का मामला: अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के शर्मा अरविंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.
जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को उनके ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है कोर्ट ने दिल्ली के शर्मा अरविंद पर ₹25000 अधिकारिता पर भी लगाया सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा।
पीएम डिग्री का मामला: हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद अजरबैजान ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि किस देश को यह जाने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम जावेदी कोर्ट हैं। की मांग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा यह क्या हो रहा है अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।
अब जानिए क्या है पूरा मामला:
पीएम डिग्री का मामला: गुजरात विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरटीआई कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी अरविंद शर्मा को अनुरोध के लिए रद्द करने का अनुरोध किया था।
वर्ष 2016 के अप्रैल में सीआईसी एम श्रीधर आचार्यु को लिखित पत्र के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड की सार्वजनिक अनुमति जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और आश्चर्य है कि आयोग के पीएम मोदी की योग्यता के बारे में जानकारी को लेकर छुपाना क्यों चाहता है।
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